Draft rent agreement
आवासीय किराएनामा (RESIDENTIAL RENT AGREEMENT)
यह आवासीय किराएनामा ("समझौता") 11 Oct 2026 को Rajesh Patel (जिन्हें आगे "मकान मालिक" कहा गया है) और Amit Sharma (जिन्हें आगे "किराएदार" कहा गया है) के बीच निष्पादित किया गया है। मकान मालिक और किराएदार को आगे व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" कहा जाएगा।
मकान मालिक यह प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास इस समझौते में वर्णित परिसर को किराए पर देने का वैध अधिकार, स्वामित्व, प्राधिकार और क्षमता है और ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है जो मकान मालिक को किराएदारी प्रदान करने से रोकता हो। किराएदार मकान मालिक से परिसर किराए पर लेने के लिए सहमत हो गया है, और मकान मालिक इसमें निहित नियमों और शर्तों पर किराएदार को परिसर किराए पर देने के लिए सहमत हो गया है।
1. परिसर (Premises)
मकान मालिक इसके द्वारा Flat 302, XYZ Apartments, Ahmedabad पर स्थित परिसर, जो कि एक Flat है ("परिसर"), किराएदार को किराए पर देता है। परिसर का उपयोग किराएदार द्वारा केवल इस समझौते की शर्तों के अनुसार और इसमें निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
किराएदार स्वीकार करता है कि परिसर को किराएदारी के सहमत उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थिति में कब्जे के लिए उपलब्ध कराया गया है। जहां परिसर सुसज्जित (Furnished) है, वहां आमतौर पर प्रदान किया गया फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण किराए के परिसर का हिस्सा माने जाएंगे।
2. किराएदारी का उद्देश्य (Purpose of Tenancy)
परिसर का उपयोग केवल Residential के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। किराएदार परिसर का उपयोग किसी भी गैर-कानूनी, खतरनाक, अनैतिक, वाणिज्यिक या अन्यथा निषिद्ध गतिविधि के लिए नहीं करेगा और न ही करने देगा।
किराएदार परिसर के उपयोग और कब्जे पर लागू होने वाले सभी लागू कानूनों, नगर निगम के नियमों और सोसायटी के नियमों का पालन करेगा। किराएदार परिसर से ऐसी कोई गतिविधि नहीं चलाएगा जिससे मकान मालिक, पड़ोसियों या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित परेशानी या व्यवधान हो।
3. किराएदारी की अवधि (Term of Tenancy)
किराएदारी 1 Oct 2026 से शुरू होगी और 30 Sep 2027 तक जारी रहेगी, जब तक कि इस समझौते या लागू कानून के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।
किराएदारी केवल उपरोक्त अवधि के लिए दी गई है। सहमत अवधि की समाप्ति के बाद कोई भी निरंतरता या नवीनीकरण दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से होगा और इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
समझौते की समाप्ति स्वतः किराएदार के पक्ष में सहमत अवधि से आगे परिसर पर कब्जा जारी रखने का अधिकार उत्पन्न नहीं करेगी।
4. मासिक किराया (Monthly Rent)
मकान मालिक द्वारा किराएदार को परिसर में रहने और उपयोग करने की अनुमति देने के बदले, किराएदार मकान मालिक को ₹25,000 का मासिक किराया देगा।
मासिक किराए का भुगतान प्रत्येक महीने की 5th of every month तारीख को या उससे पहले देय होगा। किराएदार यह सुनिश्चित करेगा कि किराए का भुगतान नियमित रूप से और सहमत समय के भीतर किया जाए।
जब तक लिखित रूप में स्पष्ट रूप से सहमति न हो, किराएदार द्वारा मकान मालिक के खिलाफ किसी भी दावे या विवाद के कारण किराए के भुगतान को रोका या घटाया नहीं जाएगा।
5. सुरक्षा निधि (Security Deposit)
किराएदारी शुरू होने पर या उससे पहले, किराएदार मकान मालिक को ₹75,000 की वापसी योग्य (refundable) सुरक्षा निधि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) प्रदान करेगा।
सुरक्षा निधि का उद्देश्य इस समझौते के तहत किराएदार के दायित्वों को सुरक्षित करना है और इसे सामान्यतः किराए के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा।
किराएदार द्वारा दायित्वों को पूरा करने और परिसर का खाली कब्जा सौंपने के बाद, मकान मालिक यदि कोई वैध कटौती बनती हो तो उसे काटने के बाद शेष सुरक्षा निधि वापस कर देगा।
मकान मालिक बकाया किराया, बकाया बिजली/पानी के बिल, या सामान्य टूट-फूट से परे हुए नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा निधि से उचित कटौती कर सकता है।
6. रखरखाव और मरम्मत (Maintenance and Repairs)
परिसर के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी: Tenant।
रखरखाव के लिए जिम्मेदार पक्ष अपने दायित्वों का पालन करेगा। किराएदार परिसर में किसी भी बड़ी खराबी, रिसाव (leakage), या विद्युत समस्या के बारे में मकान मालिक को तुरंत सूचित करेगा।
किराएदार परिसर और फिक्स्चर का उचित ध्यान रखेगा। किराएदार मकान मालिक की पूर्व सहमति के बिना परिसर में कोई भी ढांचागत बदलाव (structural alterations) या स्थायी निर्माण नहीं करेगा।
7. बिजली शुल्क (Electricity Charges)
परिसर से संबंधित बिजली शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी Tenant की होगी।
जहां बिजली शुल्क किराएदार की जिम्मेदारी है, वहां किराएदार समय पर खपत बिलों का भुगतान करेगा। किराएदार बिजली के मीटर या वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ या अवैध हस्तक्षेप नहीं करेगा।
8. जल शुल्क (Water Charges)
परिसर से संबंधित जल शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी Tenant की होगी।
जल शुल्क के लिए जिम्मेदार पक्ष लागू शुल्कों का भुगतान करेगा। किराएदार पानी का उपयोग समझदारी से करेगा और किसी भी बड़े रिसाव (leakage) की सूचना तुरंत मकान मालिक को देगा।
9. साज-सज्जा और परिसर की स्थिति (Furnishing and Condition of Premises)
इस समझौते के उद्देश्यों के लिए परिसर को ____________ माना जाएगा।
यदि परिसर सुसज्जित (Furnished) है, तो किराएदार प्रदान किए गए फर्नीचर और उपकरणों का उपयोग सावधानी से करेगा और मकान मालिक की सहमति के बिना किसी भी वस्तु को हटाएगा या बेचेगा नहीं।
किराएदारी के अंत में, किराएदार सामान्य टूट-फूट को छोड़कर, परिसर और वस्तुओं को उसी स्थिति में वापस लौटाएगा जैसी वे प्राप्त हुई थीं।
10. पार्किंग (Parking)
परिसर के संबंध में पार्किंग की सुविधा available होगी।
जहां पार्किंग उपलब्ध है, किराएदार निर्दिष्ट पार्किंग स्थान का उपयोग केवल स्वीकृत वाहनों के लिए और सोसायटी/इमारत के नियमों के अनुसार करेगा। किराएदार आम रास्तों या दूसरों के पार्किंग स्थानों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
11. पालतू जानवर (Pets)
परिसर में पालतू जानवर रखने के संबंध में अनुमति not permitted होगी।
यदि पालतू जानवर रखने की अनुमति है, तो किराएदार यह सुनिश्चित करेगा कि इससे पड़ोसियों को कोई परेशानी या खतरा न हो। यदि अनुमति नहीं है, तो किराएदार मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना पालतू जानवर नहीं रखेगा।
12. उप-किराएदारी और कब्जे का हस्तांतरण (Subletting and Transfer of Occupation)
परिसर को किसी अन्य को उप-किराए (Subletting) पर देना not permitted होगा।
किराएदार मकान मालिक की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराए पर नहीं देगा, न ही अपने किराएदारी अधिकारों को स्थानांतरित करेगा।
13. शांतिपूर्ण उपभोग और आचरण (Quiet Enjoyment and Conduct)
इस समझौते का पालन करने की शर्त पर, किराएदार मकान मालिक द्वारा किसी भी अनुचित हस्तक्षेप के बिना किराएदारी अवधि के दौरान परिसर का शांतिपूर्वक उपभोग करने का हकदार होगा।
किराएदार कोई भी अत्यधिक शोर, उपद्रव या खतरनाक गतिविधि नहीं करेगा और सोसायटी के सुरक्षा व अन्य नियमों का पालन करेगा।
14. प्रवेश और निरीक्षण (Entry and Inspection)
मकान मालिक को निरीक्षण, रखरखाव, मरम्मत या आपातकालीन स्थितियों के लिए उचित समय पर परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
किसी आपात स्थिति को छोड़कर, मकान मालिक परिसर में प्रवेश करने से पहले किराएदार को उचित पूर्व सूचना (Notice) देगा।
15. परिवर्तन और संस्थापन (Alterations and Installations)
किराएदार मकान मालिक की पूर्व लिखित सहमति के बिना परिसर में कोई भी ढांचागत परिवर्तन, नवीनीकरण या स्थायी संस्थापन (permanent alterations) नहीं करेगा।
16. स्वच्छता और उचित उपयोग (Cleanliness and Proper Use)
किराएदार परिसर को स्वच्छ, स्वच्छंद और व्यवस्थित स्थिति में रखेगा। किराएदार परिसर में कोई भी खतरनाक, विस्फोटक या अवैध सामग्री जमा नहीं रखेगा।
किराएदार घरेलू कचरे का निपटान स्थानीय नगर निगम और सोसायटी के नियमों के अनुसार करेगा।
17. इमारत और सोसायटी के नियमों का पालन (Compliance with Building and Society Rules)
जहां परिसर किसी अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसायटी का हिस्सा है, किराएदार निवासियों पर लागू होने वाले सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
18. भुगतान में विफलता/चूक (Payment Default)
यदि किराएदार सहमत समय के भीतर किराए या अन्य शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक लिखित मांग नोटिस जारी कर सकता है और कानूनी उपचार का प्रयोग कर सकता है।
बार-बार या गंभीर चूक इस समझौते को समाप्त करने का आधार बन सकती है।
19. नोटिस और समाप्ति (Notice and Termination)
दोनों में से कोई भी पक्ष 1 month का पूर्व नोटिस देकर किराएदारी को समाप्त कर सकता है।
नोटिस लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। समाप्ति की प्रभावी तिथि तक किराएदार किराए और उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए उत्तरदायी रहेगा।
20. परिसर की सुपुर्दगी (Handover of Premises)
अवधि समाप्त होने या समझौते के समाप्त होने पर, किराएदार परिसर को खाली करेगा और मकान मालिक को चाबियों के साथ शांतिपूर्ण कब्जा सौंपेगा।
किराएदार अपना व्यक्तिगत सामान हटा लेगा और परिसर को साफ और उपयोग योग्य स्थिति में छोड़ देगा।
21. सुरक्षा निधि का निपटान (Security Deposit Settlement)
किराएदार द्वारा परिसर खाली करने और अंतिम स्थिति व बकाए का निर्धारण होने के बाद, मकान मालिक कटौती (यदि कोई हो) घटाकर शेष सुरक्षा निधि वापस कर देगा।
22. नवीनीकरण (Renewal)
यह समझौता केवल किराएदार के रहने मात्र से स्वतः नवीनीकृत नहीं होगा। कोई भी नवीनीकरण दोनों पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति से ही होगा।
23. अधिकारों का त्याग न होना (No Waiver)
किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत अपने किसी अधिकार का प्रयोग न करना या देरी करना उस अधिकार का त्याग नहीं माना जाएगा।
24. संपत्ति की अनुसूची/सूची (Inventory of Assets)
किराएदारी की शुरुआत में मकान मालिक से संबंधित निम्नलिखित फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरण परिसर के साथ प्रदान किए गए हैं: Refrigerator, washing machine, 2 ACs, sofa set, double bed with mattress, wardrobe, dining table with four chairs, ceiling fans, geyser and curtains।
यदि Refrigerator, washing machine, 2 ACs, sofa set, double bed with mattress, wardrobe, dining table with four chairs, ceiling fans, geyser and curtains को खाली छोड़ दिया गया है या "कोई नहीं" (None) लिखा गया है, तो कोई अलग संपत्ति सूची दर्ज नहीं मानी जाएगी। किराएदार listed संपत्तियों का उपयोग सावधानी से करेगा।
25. विवाद समाधान (Dispute Resolution)
दोनों पक्ष पहले सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि विवाद हल नहीं होता है, तो पक्ष क्षेत्राधिकार वाले सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
26. लागू कानून (Applicable Law)
यह समझौता भारत में लागू कानूनों और संबंधित राज्य के किराएदारी कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा।
27. पूर्ण समझ (Entire Understanding)
यह समझौता परिसर की किराएदारी से संबंधित मकान मालिक और किराएदार के बीच पूर्ण समझ का प्रतिनिधित्व करता है और इससे पहले की सभी मौखिक या लिखित बातचीत का स्थान लेता है।
28. स्वेच्छा से निष्पादन (Voluntary Execution)
दोनों पक्ष पुष्टि करते हैं कि उन्होंने इस समझौते की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और अपनी स्वेच्छा से इसमें प्रवेश किया है।
29. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण (Stamp Duty and Registration)
दोनों पक्ष परिसर के स्थान, किराएदारी की अवधि और लागू कानून के अनुसार स्टाम्प शुल्क, नोटरीकरण या पंजीकरण की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
30. समझौते की प्रतियां (Copies of the Agreement)
निष्पादन के बाद, दोनों पक्ष अपने रिकॉर्ड के लिए समझौते की एक हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखेंगे।
घोषणा (DECLARATION)
मकान मालिक और किराएदार घोषणा करते हैं कि इस समझौते में परिसर, किराए, सुरक्षा निधि और अवधि से संबंधित दी गई जानकारी उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।
इसके साक्ष्य के रूप में, दोनों पक्षों ने 11 Oct 2026 को इस आवासीय किराएनामे पर हस्ताक्षर किए हैं।
मकान मालिक (LANDLORD)
नाम: Rajesh Patel
हस्ताक्षर: ______________________________
किराएदार (TENANT)
नाम: Amit Sharma
हस्ताक्षर: ______________________________
समझौते की तिथि (Date of Agreement): 11 Oct 2026
संपत्ति का पता (Property Address): Flat 302, XYZ Apartments, Ahmedabad
This is a draft for review. Stamp, sign and register it as required by the law applicable to the premises. It is not stamped or registered on this website.